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राहुल गाँधी की लोस सदस्यता फिर से वापस मिलेगी.

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राहुल गाँधी ने एक जनसभा में भारत के बैंक को लुट कर भागने वाले ललित मोदी, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के बारे में सवाल उठाया था, और सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार ऐसे भगोड़े लोगों लोगों को बचा रही है. इसी मामले में सुरत के एक कोर्ट से राहुल गाँधी को दो साल की सजा मिल गई. जिसके बाद लोकसभा सचिवालय की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया कि राहुल गाँधी की लोक सभा सदस्यता को समाप्त कर दी गई है. राहुल गाँधी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया है.

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सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ने कहा है कि राहुल गाँधी की लोक सभा सदस्यता वापस हो जाएगी, क्योंकि सुरत कोर्ट में दिए गए निर्देश के अनुसार राहुल गाँधी की सजा को 30 दिन के लिए निलम्बित रखा गया था. इसलिए राहुल गाँधी पर अभी कोई सजा लागू नहीं है. इस कारण से राहुल गाँधी को लोकसभा सदस्य के पद से हटाने का कोई औचित्य नहीं है. वैसे भी जब राहुल गाँधी इस मामले को उच्च न्यायालय में पेश करते तब भी ये मामला अगले आदेश तक टाला जा सकता था.

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कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा के कई नेताओं पर कई अपराधिक केस लम्बित हैं. लेकिन उनपर कोई सुनवाई नहीं होती है. लेकिन राहुल गाँधी को सजा मिलते ही उनको लोकसभा सदस्य से हटा देना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. ये विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है.

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