बिहार सरकार की तरफ से श्रमिक वर्ग के लिए कई कल्याणकारी योजनायें चलाई जा रही है, जिसका लाभ बिहार के श्रमिक बंधू ले सकते हैं. इनमें से कुछ योजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी दी जा रही है.
- निर्माण श्रमिकों के लिए साइकिल अनुदान योजना - बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों को साइकिल खरीदने के लिए अधिकतम 3500 रुपये का अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ लेने हेतु बोर्ड से निबंधित होना अनिवार्य है।
बिहार में निर्माण श्रमिकों के लिए "साइकिल खरीद के लिए अनुदान" योजना बिहार भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (BBOCWWB) द्वारा चलाई जाती है, जिसके तहत पंजीकृत श्रमिकों को साइकिल खरीदने के लिए ₹3,500 तक की वित्तीय सहायता मिलती है.
- योजना का नाम: साइकिल खरीद के लिए अनुदान योजना
- कार्यान्वयन: बिहार भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (BBOCWWB), श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार
- लक्ष्य: पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को साइकिल खरीदने में वित्तीय सहायता प्रदान करना
- सहायता: पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को साइकिल खरीदने के लिए ₹3,500 तक की वित्तीय सहायता
- पात्रता: -
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
- मजदूर को पिछले 6 महीने से किसी भी निर्माण स्थल पर काम करना चाहिए
- इस योजना का लाभ पाने के लिए व्यक्ति को यह प्रमाणित करना अनिवार्य है कि उसका कार्यस्थल उसके घर से दूर है
- जिन श्रमिकों के पास पहले से साइकिल उपलब्ध है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा
- इस योजना का लाभ केवल उन पंजीकृत श्रमिकों को दिया जाएगा जिनके पास कल्याण बोर्ड की 1 वर्ष की निरंतर सदस्यता है