अगर कोई युवा या युवती 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और आगे अब किसी नौकरी की तलाश में हैं, तो उन युवा वर्ग के लिए बिहार सरकार ने आर्थिक सहायता देने के लिए उन्हें 2 वर्ष तक 1000 रूपये मासिक भत्ता देने की योजना शुरू किया है, ताकि बेरोजगा युवकों की कुछ आर्थिक मदद हो सके.
राज्य सरकार के सात निश्चय में से एक महत्वपूर्ण निश्चय "आर्थिक हल युवाओं को बल" के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तलाश में सहायता प्रदान करने हेतु "मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना" का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत ₹1हजार प्रतिमाह की दर से 2 वर्षों तक के लिए भत्ता देने का प्रावधान किया गया है।
- योजना के मुख्य उद्देश्य: बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि वे रोजगार की तलाश में लग सकें.
- लाभार्थी की योग्यता : बिहार राज्य के 20 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के बेरोजगार युवा, जो अध्ययनरत नहीं हैं और जिनकी शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट (12वीं) उत्तीर्ण है.
- भत्ता: 1000 रुपये प्रति माह, अधिकतम 2 वर्षों तक.
- प्रशिक्षण:स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त करने वाले युवाओं को भाषा (हिन्दी/अंग्रेज़ी), संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान और व्यवहार कौशल में प्रशिक्षण लेना ज़रूरी है.
- आवेदन प्रक्रिया: आवेदक को स्वयं को पंजीकृत करना होगा. ओटीपी के माध्यम से प्रमाणीकरण के बाद, आवेदक आवेदन पत्र भर सकते हैं.आवेदन जमा करते समय आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा.
सहायता के लिए संपर्क:
18003456444